बिलासपुर। संयुक्त संचालक कार्यालय बिलासपुर में नियमों को ताक पर रख जूनियर को लिपिक का पद दे दिया। कर्मचारी संघ ने संचालक से मामले की शिकायत की है। और शाखा के प्रभार से पृथक किए जाने की शिकायत की हैं। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा जारी स्थायी निर्देश कमांक एफ 9-2/2011/1-3 रायपुर, दिनांक 04 अगस्त 2011 के संदर्भ में। कर्मचारियो ने बताया की कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बिलासपुर में वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए कनिष्ठ लिपिक रेशमा एक्का को स्थापना शाखा का प्रभार दिया गया है।

जबकी शासन द्वारा जारी स्थायी निर्देश अनुसार वरिष्ठ पद पर चालू कार्यप्रभार सौंपने में वरिष्ठता-सह-योग्यता के मापदण्ड अपनाये जाने तथा वरिष्ठता कम में ऊपर के अधिकारी को बिना किसी प्रशासकीय कारण के बाईपास नही किए जाने हेतु निर्देशित है। कनिष्ठ लिपिक रेशमा एक्का द्वारा जब से स्थापना का प्रभार लिया गया है इनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लग रहे है, इनका व्यवहार कार्यालय के कर्मचारीयों तथा संभाग के अन्य कर्मचारीयों से उचित नहीं रहता है। इन पर लेनदेन के बगैर कार्य नहीं किए जाने का आरोप लग रहा है। इनके कार्यकाल में जारी समयमान वेतनमान आदेश, परवीक्षा अवधि आदेश व अन्य आदेश कार्यालय में जारी होने के बाद भी संबंधित कार्यालय तक विलंब से प्रेषित हो रहे है तथा बिना लेनदेन के कर्मचारीयों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है,


जिससे समय पर कर्मचारीयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। संभागीय विभिन्न पद वर्ष 2022 में विज्ञापित तथा 2023 में जारी पदस्थापना आदेश में भी भारी अनियमितता की गई है बिना किसी ठोस कारण के पदस्थाना स्थल में संशोधन कर निवास स्थल के निकट नई पदस्थाना प्रदाय किया गया। इसमें भी भारी लेनदेन की संभावना है कनिष्ठ को दिए गए स्थापना शाखा प्रभार को हटाये जाने हेतु संघ द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया परंतु संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संरक्षण प्रदाय करते हुए, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। संघ ने मांग की है की शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कनिष्ठ लिपिक रेशमा एक्का को स्थापना के प्रभार से मुक्त करते हुए वरिष्ठ लिपिक को स्थापना का प्रभार दिए जाने तथा वर्तमान कनिष्ठ लिपिक के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच करते हुए, इनके संपत्ति की जांच किए जाने का कष्ट करेंगें।