लाखो के भ्रष्टाचार मामले में जिला शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार

जांजगीर (संवादाता)- भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली राशि में पात्रता से अधिक की राशि फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाकर गबन के मामले में जांजगीर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।

दरअसल वित्तीय वर्ष 2019- 2020 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह ने कुल 172 निजी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र का पुष्टिकरण कर मांग राशि कुल 57090745/रू का भुगतान करने स्कूलवार जानकारी तैयार कर लोक शिक्षण संचानालय इंद्रावती भवन नया रायपुर को भेजा था। इस प्रस्ताव के तहत अधिक राशि का निकाला गया। मले में मयूरा कान्वेंट स्कूल भी शामिल है जिसकी जानकारी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को भी थी। विवेचना के दौरान प्रार्थी व गवाह का कथन लिया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के संचालक राजेन्द्र मौर्य के द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर तत्कालीन शिक्षा का अधिकार खण्ड प्रभारी शिवानंद राठौर, सहायक ग्रेड-2 तथा विकास कुमार साहू, कम्प्यूटर आपरेटरके द्वारा छलपूर्वक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के 2019-20 के मांग पत्रक में अंकित राशि में कांट-छांट, कूटरचना कर पात्रता से अधिक राशि 72,27,690 रूपये का मांग पत्र तैयार कर स्वीकृति हेतु कार्यालय संचालक, लोक षिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया था शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् सत्र 2019-20 में मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के खाता में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् कुल राशि 72,27,690 रूपये का भुगतान होना पाया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 467 ,468, 471,120 बी भादवि जोड़ी गई।

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