आरोपी का नाम गुंडा सुची में शामिल करने के लिए भेजा जा चुका है विस्तृत प्रतिवेदन
पूर्व में आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव में 05 अपराधिक प्रकरण मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में, 02 आबकारी एक्ट की कार्यवाही एवं 02 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जा चुका है
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी नारायण प्रसाद सूर्यवंशी मोटर सायकल से पंचायत के काम से बम्हनीडीह जा रहा था की रास्ते में झर्रा मोड के आगे चोरिया रोड में आरोपी अशोक जायसवाल पूर्व रंजिश रखकर अपने सफेद रंग की टाटा सफारी कार क्रमांक CG04-H8- 0707 से जान से मारने की नियत से प्रार्थी के मोटर सायकल को पीछे से ठोकर मार दिया

जिससे प्रार्थी व पीछे बैठे मुकुंद साहू मोटर सायकल सहित रोड किनारे खेत में फेंका गये और किसी तरह से दोनो अपनी जान बचाकर भागे यदि नही भागते तो आरोपी उनके उपर अपने टाटा सफारी कार को चढाकर हत्या कर देता की रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 90 / 2023 धारा 307 भादवि कायम किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए
त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अशोक कुमार जायसवाल उम्र 30 वर्ष चोरिया जो सकुनत पर मिलने पर घटना के संबंध में पूछताछ किया जो जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा घटना कारित करने में प्रयोग टाटा सफारी कार को जप्त किया गया तथा आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
