प्रार्थी द्वारा दिनाक 15/05/23 को थाना आकर रिर्पोट दर्ज कराया गया कि घटना दिनाक 10/05/23 को मेरी नाबालिग लडकी साप्ताहिक बाजार करने पास के गांव मे गई थी, जो शाम को वापस आते समय दो लड़के गर्रा उर्फ धनेश्वर एवं शैलेष पैकरा द्वारा मेरी नाबालिग लड़की को अकेला देखकर जबरन अपने दुपहिया वाहन में बैठाकर अन्यत्र स्थान ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर बारी बारी से अनाचार किये है, प्रार्थी के रिर्पोट पर अपराध क्रमांक 51/23 धारा 363, 366(क), 376 (घ), 506 भा० द०वि० एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमति भावना गुप्ता के निर्देशन में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक अनाचार के मामले में गुंज अभियान चलाकर त्वरित कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये गये थे, ईसी कम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर श्री धुवेश जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपियो का पता तलाश किया जा रहा था।
दौरान विवेचना आरोपी गर्रा उर्फ धनेश्वर एवं शैलेष पैकरा साकिन उदारी लुन्ड्रा की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक अनाचार की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया जो आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता हूँ, आरोपियो से घटना में प्रयुक्त दुपहिया वाहन जप्त किया गया हैं।
