पुलिस ने अंकित सिसोदिया के खिलाफ भादवि की धारा 354, 341 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया था।
जांजगीर – चांपा । नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने के मामले में पुरार एनएसयूआई के तत्कालीन जिलाध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया ने शुक्रवार को जिला न्यायालय में आत्म समर्पण किया। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपित को न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

एनएसयूआई के तत्कालीन जिलाध्यक्ष अकलतरा निवासी अंकित सिंह सिसोदिया के खिलाफ एक नाबालिग छात्रा ने 19 अगस्त को रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर अकलतरा पुलिस ने अंकित सिसोदिया के खिलाफ भादवि की धारा 354, 341 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया था। विवेचना के बाद पाक्सो एक्ट की ध्रारा जोड़ी गई थी।
अपराध दर्ज होने बाद से अंकित सिंह सिसोदिया फरार हो गया था। आरोपित के स्वजन ने उसकी अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सात महीने तक फरार रहने के बाद शुक्रवार को आरोपित अंकित सिंह सिसोदिया ने जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी के कोर्ट में आत्म समर्पण किया।