रतनपुर। सेवा सहकारी समिति मर्यादित चपोरा की सेवाओं के संचालन के लिए बोर्ड की शक्त्तियों का उपयोग करने तिरिथ यादव को प्राधिकृत किया गया है। इसका आदेश उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर ने जारी कर दिया है।

छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (4) (क) के प्रावधानुसार गठित कमेटी ने 14 नवम्बर को सेवा सहकारी समिति मर्यादित चपोरा के बोर्ड की शक्तियों का उपयोग करने के लिए अशासकीय व्यक्ति तिरिथ यादव को प्राधिकृत करने की अनुशंसा की।
अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य मे उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर मंजू महेन्द्र पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो कि छ०ग० शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक / एफ 15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26/10/2017 के द्वारा उल्लेखित है, का प्रयोग करते हुए तिरिथ यादव को सेवा सहकारी समिति मर्यादित चपोरा पं.क. 256 जिला बिलासपुर के बोर्ड की शक्त्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया है।