गिरने से बचने के लिए पकड़ा था खंभा, करंट लगने से गई जान स्टेशन की पार्किंग में ही हो गई मौत

रविवार को स्टेशन की पार्किंग में एक महिला की मौत हो गई। स्टेशन परिसर में पानी से बचने के लिए महिला ने खंभे का सहारा लिया था। खंभे में ही करंट से महिला की मौत हो गई। महिला अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहंची थी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में बिजली के खंभे में करंट आने से एक महिला की जान चली गई। महिला की पहचान साक्षी आहूजा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंची थीं। उनके साथ उनके पैरंट्स, भाई-बहन और 2 बच्चे भी थे।

स्कूल टीचर थी साक्षी आहूजा

जानकारी के मुताबिक, साक्षी आहूजा प्रीत विहार में रहती थीं और स्कूल टीचर थीं। रविवार सुबह करीब 5:20 बजे बारिश के बीच साक्षी अपने परिवार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। पहाड़गंज की तरफ गेट नंबर दो पर बनी पार्किंग से होते हुए वह स्टेशन के अंदर जा रही थीं। बारिश के चलते पार्किंग एरिया में पानी भर गया था। इसी दौरान साक्षी का पैर फिसला। गिरने से बचने के लिए उन्होंने खंभे का सहारा लिया। खंभे में करंट आने से साक्षी उसकी चपेट में आ गईं।

टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया

हालांकि, मौके पर मौजूद टैक्सी ड्राइवरों ने साक्षी को किसी तरह खंभे से हटाकर टैक्सी से ही महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले पर रेलवे की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि इस केस की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि रेलवे को लेटर भेजकर पूछा जाएगा कि हादसे की जिम्मेदारी किसकी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर लगे बिजली के सभी खंभों की सेफ्टी ऑडिट भी कराई जाएगी।

मुआवजा कैसे मिलेगा?

कानूनी जानकारों का कहना है कि इस तरह के मामलों में मुआवजा तय करने का एक प्रोसेस है। एडवोकेट महेश शर्मा ने बताया कि जान गंवाने वाली महिला के परिजनों के लिए परिजनों को मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट में केस दाखिल करना होगा। परिजन जितने मुआवजे का दावा करेंगे, उसके हिसाब से कोर्ट फीस जमा करने के बाद केस दायर किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट महिला की उम्र, योग्यता, जॉब प्रोफाइल, उनके ऊपर कितने लोग निर्भर थे और महिला की आईटीआर सहित अन्य सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का ऑर्डर पास करेगी।

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