आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा 1 को आधार कारावास और दो लोगों को 10-10 साल की कैद

शराब पिलाया तत्पश्चात उसे बोरिया बांध के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी।

बेमेतरा- जिले में हुई हत्या के आरोप में 3 लोगों को आज प्रथम अतिरिक्त सत्र की सजा सुनाई गई है।
यह पूरा मामला बेरला थाना क्षेत्र का है। बता दें कि हत्या के आरोप में 3 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 21 जुलाई 2022 को पुलिस को मैसेज से सूचना मिली कि बोरिया बांध के पास एक अज्ञात शव पड़ा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद शव पर चोट के निशान थे। पुलिस की टीम ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को इसकी जानकारी साझा की। तो वह जंजीर धर्मेंद्र देशहरे जो बरला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 मिनीमाता पर का रहने वाला निकला।

पुलिस की टीम ने शव का पंचनामा करते हुए जगह के लिए भेजा। जहां पर हत्या की बात सामने आई, तत्पश्चात पुलिस ने विवेचना शुरू की तो विवेचना में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। शराब भट्टी के कब्जे से पूरा मामला सामने आया।सूरज कुमार मिश्रा अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि विभिन्न धर्मेंद्र हरे शराब का आदी था। उसके पिता और भाई इससे परेशान थे इसी बात से नाराज होकर पिता ने पंजाब में काम करने वाले दो युवकों को पचास हजार में हत्या करने की सुपारी दी थी।

जिसके बाद युवकों ने गांव पहुंचकर सिकंदर को बरला शराब की दुकान लेकर पहुचे, और शराब पिलाया तत्पश्चात उसे बोरिया बांध के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी। जिस पर प्रथम अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा शताब्दी संत कुमार बांदे को आरोपित कारावास के साथ ही पिता प्रेमचंद देशहरे व भाई रोसचंद देशहरे को साजिश रचने के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *