ट्रांसफर केस में सीनियरिटी पर आया हाइकोर्ट का निर्णय,शिक्षकों ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

बिलासपुर। प्रदेश में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जिन्होंने पंचायत निकाय संवर्ग में रहते हुए स्वेच्छा से ट्रांसफर करवाया था जिसके चलते पंचायत विभाग के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत उनकी सीनियरिटी समाप्त कर दी गई थी और उन्हें प्रमोशन के लिए सीनियारिटी ट्रांसफर के बाद नए स्थान पर पद ग्रहण करने की तिथि से दिया गया, संविलियन उपरांत ऐसे शिक्षकों ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और प्रथम नियुक्ति तिथि से पदोन्नति के लिए सीनियारिटी देने की मांग रखी थी,

आज हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है उसके तहत शिक्षकों की इस मांग को खारिज कर दिया गया है और इससे यह तय हो गया है कि वह तमाम शिक्षक जिन्होंने अपना स्थानांतरण पंचायत विभाग में रहते हुए करवाया था पदोन्नति के लिए उनकी सीनियरिटी ट्रांसफर के बाद कार्यभार ग्रहण तिथि से मानी जाएगी और शासन ने जो नियम बनाया है उसी के आधार पर उनकी पदोन्नति होगी ।

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