ऐसे में दोनों को ही दो सप्ताह में ऐसे स्थान पर भेजा जाए, जहां ये पहले कभी नौकरी करने के लिए नहीं गए हों।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक महिला की 10 किलोमीटर दूर तबादला हुआ तो वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि वो कोर्ट में केस जीत जाएगी और उसे मनचाही जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन महिला को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और उसकी याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि महिला का तबादला ऐसी जगह किया जाए जहां पर उसने कभी सेवाएं न दी हो।

मामला मंडी जिले का है। जहां जल शक्ति विभाग की Assistant Engineer अंजु देवी मंडी जिले के बग्गी में तैनात थी। उसका तबादल बग्गी से 10 किमी दूर तबादला सुंदरनगर हुआ था। उसकी जगह विनय कुमार को बग्गी ट्रांसफर किया गया था। लेकिन अंजू को ये मंजूर नहीं था और उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अंजु देवी ने कोर्ट से कहा कि बग्गी में उसकी पोस्टिंग को अभी दो साल ही हुए थे, ऐसे में उसका ट्रांसफर रद्द किया जाया।
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट ने इन्हें फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और साथ ही आदेश दिए कि उनका तबादला ऐसी जगह किया जाए, जहां पर उन्होंने कभी सेवाएं नहीं दी हो। हाईकोर्ट के आदेशों पर अब अंजू देवी का तबादला मंडी के सुंदरनगर के बग्गी से लगभग 300 किमी दूर किन्नौर के Reckong Peo कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारी को UO नोट के तहत पहले भी अपने मंनपंसद स्टेशन पर तैनाती मिली है।
कोर्ट ने दिए ये आदेश
कोर्ट ने कहा कि दोनों ही अफसरों ने राजनीतिक दवाब के चलते खुद के मनपसंद पोस्टिंग हासिल की है। ऐसे में दोनों को ही दो सप्ताह में ऐसे स्थान पर भेजा जाए, जहां ये पहले कभी नौकरी करने के लिए नहीं गए हों। अब दोनों कोमंडी से किन्नौर के Reckong Peo और पूह भेजा गया है।