नाबालिग से रेप करने वाले पादरी को 20 साल की कैद….

धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अंबिकापुर – नाबालिग को साथ रख दुष्कर्म करने के आरोप पर पादरी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर की राशि दिए जाने की अनुशंसा भी न्यायालय ने की है। मामला वर्ष 2019 का है।सीतापुर थाना क्षेत्र की 15 वर्ष की पीड़िता को आरोपित राजनांदगांव जिला के ग्राम मानपुर निवासी निराकार उर्फ सालोम उर्फ विराट उर्फ पास्टर लांडी लगभग छह महीनों तक अंबिकापुर और पत्थलगांव में अपने साथ रखा था।

इसी दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।आरोपित पास्टर ने पहले पीड़िता को अंबिकापुर में एक किराए के मकान में रखा था। बाद में उसे पत्थलगांव में भी साथ रखा।इस दौरान वह उससे दुष्कर्म करता था। लगभग छह माह तक साथ रखने के दौरान वह पीड़िता को साथ रख पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाने की बात करता था। घटना दिवस 12 जून 2019 को सीतापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्ष की किशोरी गायब हो गई थी। बीते 26 दिसंबर 2019 को पीड़िता ने घरवालों को मोबाइल से फोन कर पत्थलगांव में होने की जानकारी दी थी।

इस मामले में पत्थलगांव थाने में आरोपित के विरुद्ध अपहरण,दुष्कर्म तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था ।आरोपी पादरी को 20 फ़रवरी 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल करा दिया था।

प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट(पाक्सो एक्ट) पूजा जायसवाल के न्यायालय नेआरोपित पास्टर को धारा 376(2)( ढ) के तहत 10 वर्ष कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को तीन माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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