तीन वर्ष से संपत्ति व समेकित कर जमा नहीं किया है तो रहें सतर्क,गुलाब फूल लेकर निगम की टीम दरवाजे पर देगी दस्तक
अंबिकापुर। तीन वर्ष या उससे अधिक समय से संपत्ति और समेकित कर जमा नहीं करने वाले भवन व भू-स्वामियों को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है।ऐसे 148 लोगों की सूची सार्वजनिक करने के साथ नगर निगम ने 11 फरवरी से पहले करों की अदायगी कर देने का आग्रह किया है।
यदि उक्त अवधि तक बकायादारों ने कर जमा नहीं किया तो नगर निगम की टीम कभी भी आपके घर पहुंच सकती है।घर पहुंचने वाले नगर निगम की टीम गुलाब फूल देकर आग्रह करेगी कि आप अपना हर कार्य तो कर रहे हैं इसलिए हमारा बकाया कर भी जमा कर दीजिए।

सवाल भी पूछेंगे की जब हम अपनी ओर से सारी सुविधा दे रहे हैं तो हमारा कर देने में आपको दिक्कत क्या है?इससे पास-पड़ोसियों के बीच भू स्वामी और मकान मालिक की किरकिरी हो सकती है।
नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार नगर निगम ने बकायादारों की सूची सार्वजनिक की है। इसमें शहर के बड़े व्यवसायियों के साथ नामचीन लोग भी शामिल है। इन सभी लोगों ने तीन वर्ष या इससे अधिक समय से संपत्ति व समेकित कर का भुगतान नहीं किया है। इसमें एक लाख से ज्यादा के बकायादारों के नाम भी शामिल है। इन सभी बड़े बकायादारों के ऊपर दो करोड़ से अधिक की राशि बकाया है।पहली बार सूची सार्वजनिक करने के साथ नगर निगम ने तय समय में भुगतान करने निर्देशित किया है।
निगम अधिकारियों का मानना है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों द्वारा तो संपत्ति और समेकित कर का भुगतान कर दिया जाता है लेकिन बड़े लोग ही कर भुगतान करने में आनाकानी करते है।पहुंच और प्रभाव के कारण हमेशा से कर भुगतान में मनमानी की जाती है।
यही कारण है कि निगम ने सार्वजनिक सूची जारी की है।नाम सार्वजनिक होने के बाद भी उम्मीदों के अनुरूप राशि जमा नहीं हो पा रही है।ऐसे लोगों में सहयोग की भावना विकसित करने नगर निगम अब कुछ नया करने पर विचार कर रहा है।इसके तहत निगम की टीम आने वाले दिनों में बकयादारों के घरों के दरवाजे पर गुलाब फूल लेकर खड़ी नजर आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि नगर निगम द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।इतना ही नहीं ढोल-नगाड़ा के साथ भी टीम पहुंच सकती है।
11फरवरी से पहले भुगतान करें नहीं तो लोक अदालत में प्रकरण
निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई ने बताया कि नगर पालिक निगम अंबिकापुर क्षेत्रान्तर्गत सभी भवनों पर संपत्ति,समेकित कर अधिरोपित किया गया है। ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा विगत तीन या उससे अधिक वर्षों से संपत्ति,समेकित कर का भुगतान नही किया गया है। कार्यालय द्वारा उन्हें समय-समय पर बिल नोटिस, डिमाण्ड नोटिस एवं लोक अदालत आयोजित कर भुगतान हेतु सूचना भी प्रेषित की गई।
